बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल), बोकारो के विभिन्न गेटों के 100 मीटर दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा समाप्त कर दी गई है।
बोकारो: बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल), बोकारो के विभिन्न गेटों के 100 मीटर दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा समाप्त कर दी गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी, चास श्रीमती प्रांजल ढ़ांडा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दिनांक 22 अक्टूबर 2026 को पूर्वाह्न 02:00 बजे से निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं रहेगी।
उल्लेखनीय है कि विस्थापित अप्रेंटिस संघ एवं अन्य संगठनों द्वारा बीएसएल के मुख्य द्वार सहित अन्य द्वारों को बंद कर धरना-प्रदर्शन किए जाने, संयंत्र में कर्मियों, अधिकारियों, संविदा श्रमिकों एवं आवश्यक सेवाओं के आवागमन में बाधा उत्पन्न होने तथा औद्योगिक गतिविधियों के प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर दिनांक 18 अक्टूबर 2026 को निषेधाज्ञा लागू की गई थी।
यह निषेधाज्ञा प्लांट गेट संख्या-02 (ऐश पौंड), गेट संख्या-03 (सेक्टर-9), गेट संख्या-04, गेट संख्या-09 (स्टील गेट), गेट संख्या-10 (दुग्गल गेट), सीईजेड गेट, प्लांट गेट संख्या-11 एवं तेनु कैनाल गेट के 100 मीटर दायरे में लागू थी।
अनुमंडल दंडाधिकारी, चास के उक्त आदेश के तहत अब संबंधित क्षेत्रों में धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा समाप्त कर दी गई है।