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GumlaTribalJharkhand News Desk

दीपावली में पटाखे फोड़ने की समय-सीमा निर्धारित, उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई, रात्रि 08ः00 बजे से 10ः00 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति

दीपावली में पटाखे फोड़ने की समय-सीमा निर्धारित, उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई, रात्रि 08ः00 बजे से 10ः00 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति

प्रदूषण एवं जनसमस्याओं से संबंधित शिकायतों के लिए जिला नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर 9798148089 जारी

गुमला: आगामी त्योहारों के दौरान वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखने तथा आम नागरिकों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन, गुमला द्वारा पटाखों के उपयोग को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, गुमला के कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (छळज्), प्रधान खंडपीठ, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद, राँची द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

निर्देशों के अनुसार, जिन शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छी अथवा संतोषजनक श्रेणी में है, वहाँ केवल निर्धारित ध्वनि सीमा 125 डेसीबल (कठ(।)) से कम वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। दीपावली के अवसर पर पटाखे केवल दो घंटे, अर्थात रात्रि 08ः00 बजे से 10ः00 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे।

विभिन्न त्योहारों के लिए पटाखे चलाने की निर्धारित अवधि

जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, विभिन्न त्योहारों में पटाखे चलाने के लिए निम्न समय-सीमा निर्धारित की गई है ः-

ऽ दीपावली एवं गुरुपर्वरू रात्रि 08ः00 बजे से 10ः00 बजे तक।

ऽ छठ पर्वरू प्रातः 06ः00 बजे से 08ः00 बजे तक।

ऽ क्रिसमस एवं नववर्षरू मध्यरात्रि 11ः55 बजे से अगले दिन मध्यरात्रि 12ः30 बजे तक।

निर्धारित समय-सीमा के अतिरिक्त पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। सभी नागरिकों से अपील है कि वे पर्यावरण संरक्षण एवं जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी विधिसम्मत कार्रवाई

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (ठछैै), वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत सक्षम पदाधिकारी द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

जिला नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर जारी

आगामी त्योहारों के दौरान पटाखों के उपयोग, वायु प्रदूषण अथवा जनसमस्याओं से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए जिला प्रशासन, गुमला द्वारा जिला स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।

जिला नियंत्रण कक्ष, गुमला

ऽ दूरभाष संख्या ः- 06524-223686

ऽ मोबाइल नंबर ः- 9798148089

नागरिक उक्त नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

जिला प्रशासन ने सभी जिलेवासियों से अपील की है कि वे त्योहारों को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाएँ तथा पटाखों के उपयोग में निर्धारित समय-सीमा एवं अन्य दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें। नियमों का पालन कर वायु प्रदूषण को कम करने और जनस्वास्थ्य की रक्षा करने में अपनी जिम्मेदारी निभाएँ।

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