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तीन सेकेंड की देरी पर दिव्यांग अभ्यर्थी को नहीं रोक सकते, हाईकोर्ट ने नियुक्ति का दिया आदेश

तीन सेकेंड की देरी पर दिव्यांग अभ्यर्थी को नहीं रोक सकते, हाईकोर्ट ने नियुक्ति का दिया आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने दिव्यांग अभ्यर्थी को 3 सेकंड की देरी के कारण नियुक्ति से वंचित करने पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत उचित सुविधा का आदेश. The post तीन सेकेंड की देरी पर दिव्यांग अभ्यर्थी को नहीं रोक सकते, हाईकोर्ट ने नियुक्ति का दिया आदेश appeared first on Prabhat …

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