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बिना एफआईआर ट्रक जब्त करने पर हाईकोर्ट सख्त, तत्काल छोड़ने और 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश

बिना एफआईआर ट्रक जब्त करने पर हाईकोर्ट सख्त, तत्काल छोड़ने और 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने बिना प्राथमिकी दर्ज किए स्टोन चिप्स लदे ट्रक को जब्त करने के मामले में राज्य प्रशासन की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है. अदालत ने ट्रक तत्काल छोड़ने और शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. The post बिना एफआईआर ट्रक जब्त करने पर हाईकोर्ट सख्त, तत्काल छोड़ने …

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