बिना एफआईआर ट्रक जब्त करने पर हाईकोर्ट सख्त, तत्काल छोड़ने और 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश
By Jharkhand News Desk
· 06 Aug 2026 · 1 min read
झारखंड हाईकोर्ट ने बिना प्राथमिकी दर्ज किए स्टोन चिप्स लदे ट्रक को जब्त करने के मामले में राज्य प्रशासन की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है. अदालत ने ट्रक तत्काल छोड़ने और शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.
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