भ्रष्टाचार के मामलों में जांच की सुस्ती नहीं चलेगी, हाईकोर्ट ने ACB को दी 3 माह की डेडलाइन
By Jharkhand News Desk
· 5h ago · 1 min read · 1 views
झारखंड हाईकोर्ट ने ACB को प्रारंभिक जांच (PE) के मामलों को 3 महीने में पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है. 6 महीने से अधिक देरी पर कारण बताना अनिवार्य होगा.
The post भ्रष्टाचार के मामलों में जांच की सुस्ती नहीं चलेगी, हाईकोर्ट ने ACB को दी 3 माह की डेडलाइन appeared first on Prabhat Khabar.